Friday 6 November 2015

रेल में यात्रा करने वाले लोगों को रेलवे ने जबरदस्त झटका
दिया है. भारतीय रेलवे ने अब रिजर्व टिकट को कैंसिल
कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम के
लागू होने से अब रेल टिकट रद्द करना काफी महंगा हो
जाएगा.
सभी श्रेणी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी
रेलवे ने सभी श्रेणी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है. अब
ट्रेन खुलने के बाद टिकट रिफंड नहीं होगा और न ही इसकी
राशि यात्री को वापस मिलेगी. यात्रा से चार घंटा पहले
ही टिकट रिफंड कराना पड़ेगा. यह नियम 12 नवंबर से देश
भर में लागू कर दिया जाएगा.
आधा घंटा पहले तक टिकट वापस
आरएसी व वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन खुलने के समय से आधा
घंटा पहले तक वापस किया जा सकता है. इस समय के अंदर
यदि यात्री टिकट रद्द करा लेता है तो उसका कुछ रुपया
रिफंड हो जाएगा, लेकिन इस समय के बाद यदि टिकट रद्द
कराया गया तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा.
नियमों में अहम बदलाव
वहीं दूसरी तरफ 48 घंटा पहले टिकट रद्द करवाने के नियम में
भी बदलाव किया गया है. एसी प्रथम में 240 रुपया, एसी टू
में 200 रुपया, एसी थ्री में 180 रुपया, स्लीपर में 120 रुपया,
सकेंड क्लास में 60 रुपया टिकट रद्द कराने के एवज में रेलवे
काटेगी. जबकि ट्रेन खुलने से 12 घंटा पहले टिकट रिफंड
करवाने वाले से ऊपर दी गई राशि के अतिरिक्त और 25
प्रतिशत राशि काटी जाएगी.
स्टेशन मास्टर कर सकेगा टिकट रद्द
रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्टेशन
मास्टर को भी टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया
है. यदि यात्री साधारण व आरक्षित टिकट को काउंटर पर
रद्द नहीं करा सके तो स्टेशन मास्टर के पास आकर भी
टिकट रद्द करा सकते हैं. स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन से जारी
आरक्षित टिकट भी रद्द कर पाएंगे. इसके लिए यात्री को
चार्ट बनने के पहले आना पड़ेगा.

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